
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 पेपर लीक से जुड़े ईडी मामले में आरोपित भूपेन्द्र सारण, अनिल कुमार उर्फ शेरसिंह, अरुण शर्मा व पुखराज को जमानत से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपितों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपितों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। आरोपितों ने जमानत याचिकाओं में कहा कि उन्हें इस केस में झूठा फंसाया गया है। इसके जवाब में ईडी के अधिवक्ता अक्षय भारद्वाज ने कहा कि पेपर लीक के इस मामले में बड़े पैमाने पर रुपयों का लेन-देन हुआ है। आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा से शेरसिंह ने भर्ती का पेपर लिया था और उसे भूपेन्द्र सारण को दिया था। सारण ने इसे अरुण शर्मा को दिया और अरुण शर्मा ने भर्ती में भाग लेने वाले अन्य अभ्यर्थियों को इसे बेचा। यह मामला पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध से जुड़ा हुआ है। ऐसे में आरोपितों को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसलिए उनकी जमानत याचिका खारिज की जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपितों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी।
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