किसान आंदोलन के दौरान एक बुजुर्ग महिला पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. यह एक पुराना मानहानि मामले का केस है. कंगना ने कोर्ट में विवादित टिप्पणी से जुड़े इस केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अपील की थी. कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया है.
दरअसल सांसद कंगना रनौत ने पंजाब की भटिंडा कोर्ट के द्वारा जारी किए गए सम्मन के खिलाफ हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली. कंगना ने भटिंडा कोर्ट में अर्जी लगाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश होने की अपील की थी लेकिन इस अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अब कंगना को 27 अक्टूबर को संबंधित कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा.
महिंदर कौर ने दर्ज कराया था मानहानि का केस
यह मामला साल 2021 के किसान आंदोलन से जुड़ा है, जब कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया था. इस पोस्ट में उन्होंने किसान आंदोलन में हिस्सा लेने वाली 87 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला किसान महिंदर कौर को कथित तौर पर 100-100 रुपये लेकर प्रदर्शन करने वाली बताया था. इस टिप्पणी को लेकर महिंदर कौर ने कंगना के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था जिसकी सुनवाई चल रही है.
कोर्ट में पेश होकर देनी होनी सफाई
कोर्ट का यह फैसला कंगना के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी चुनौती है, क्योंकि अब उन्हें अपनी टिप्पणी को लेकर कोर्ट में सफाई पेश करनी होगी. हिमाचल की मंडी सीट से सांसद बनने के बाद यह पहली बार होगा जब उन्हें इस मामले में कोर्ट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा.
केस को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई कंगना
कंगना रनौत पहले भी इस केस को रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गई थीं, लेकिन उन्हें कहीं से भी राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका को यह कहते हुए वापस लेने की अनुमति दी थी कि उन्होंने साधारण रीट्वीट में भी मसाला जोड़ा था और यह मामला ट्रायल कोर्ट के लिए है.
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