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वित्त वर्ष 2023 और 2024 में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के जरिए 630 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला : केंद्र

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New Delhi, 5 अगस्त . केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने Tuesday को संसद को सूचित किया कि केवल दो वित्त वर्षों में वर्चुअल डिजिटल एसेट (वीडीए) ट्रांजैक्शन में लगभग 630 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया गया.

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीबीएच के तहत वीडीए के ट्रांसफर से होने वाली आय पर कर वित्त वर्ष 2022-23 से लागू किया गया है.

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, “वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए करदाताओं द्वारा दी गई कुल कर राशि 705 करोड़ रुपए के बराबर थी. इसके अलावा, तलाशी और जब्ती अभियान और सर्वेक्षण अभियान के दौरान, वीडीए ट्रांजैक्शन में लगभग 630 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला.”

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने क्रिप्टोकरेंसी और वीडीए में निवेश से जुड़े कर चोरी के मामलों का पिछले कुछ समय में कई बार पता लगाया है और ऐसे मामलों में आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है.

राज्य मंत्री के अनुसार, वीडीए के प्रकटीकरण और कर भुगतान के संबंध में करदाताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए, सीबीडीटी ने हाल ही में करदाताओं के लिए एनयूडीजीई (गाइड और इनेबल करने के लिए डेटा का गैर-घुसपैठिया उपयोग) अभियान शुरू किया है, जिसके तहत उन चुनिंदा करदाताओं को 44,057 ईमेल और संदेश भेजे गए हैं जिन्होंने वीडीए में निवेश और व्यापार किया था, लेकिन अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) की अनुसूची वीडीए में ट्रांजैक्शन की सूचना नहीं दी थी.

सीबीडीटी ने क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन से होने वाली आय की सटीक रिपोर्टिंग और कराधान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहल की हैं. इनमें नॉन-फाइलर मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएस), प्रोजेक्ट इनसाइट और आयकर विभाग के आंतरिक डेटाबेस जैसे डेटा एनालिटिक्स टूल्स का उपयोग शामिल है, ताकि वीडीए ट्रांजैक्शन पर उपलब्ध जानकारी को करदाताओं के आयकर रिटर्न (आईटीआर) में किए गए खुलासे से जोड़ा जा सके.

राज्य मंत्री ने कहा कि वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीएएसपी) द्वारा दाखिल टीडीएस रिटर्न और करदाताओं द्वारा दाखिल आईटीआर का भी विश्लेषण किया जाता है ताकि रिपोर्ट किए गए वीडीए ट्रांजैक्शन में विसंगतियों की पहचान की जा सके और उचित कार्रवाई की जा सके.

एसकेटी/

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