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कर्नल सोफिया कुरैशी विवादित टिप्पणी मामले में मंत्री विजय शाह की बढ़ेंगी मुश्किलें, MP सरकार ने उठाया बड़ा कदम

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कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर मंत्री विजय शाह की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) का गठन कर दिया है। मंत्री शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस टिप्पणी की गहन जांच के लिए SIT गठित करने का निर्देश दिया था। इस आदेश का पालन करते हुए मध्य प्रदेश पुलिस ने सोमवार (19 मई) देर रात विशेष जांच दल का गठन कर लिया। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने पुष्टि की कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के तहत उठाया गया है।


SIT में शामिल होंगे ये अधिकारी

इस तीन सदस्यीय SIT में तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त किए गए हैं— पुलिस महानिरीक्षक (IG) प्रमोद वर्मा, उप महानिरीक्षक (DIG) कल्याण चक्रवर्ती, और पुलिस अधीक्षक (SP) वाहिनी सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया था कि SIT में एक महिला अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य होनी चाहिए और इसका गठन मंगलवार (20 मई) सुबह 10 बजे तक हर हाल में कर लिया जाए। राज्य के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने त्वरित आदेश जारी कर SIT के गठन की पुष्टि की और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा।

अब क्या करेगी SIT?


SIT में शामिल अधिकारी राज्य में पहले से ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। प्रमोद वर्मा वर्तमान में सागर रेंज के IG हैं, कल्याण चक्रवर्ती SAF, भोपाल में DIG के रूप में कार्यरत हैं, जबकि वाहिनी सिंह डिंडोरी जिले की पुलिस अधीक्षक हैं। अब यह टीम उस एफआईआर की जांच करेगी जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर मंत्री विजय शाह के खिलाफ दर्ज की गई थी।

यह मामला तब सुर्खियों में आया जब विजय शाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान चर्चा में आईं कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

इस टिप्पणी को लेकर मंत्री शाह को व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी अपने आदेश में उनके बयान को “अशोभनीय” और “निम्न स्तरीय भाषा” वाला बताया। कोर्ट ने पुलिस को भारतीय दंड संहिता की धारा 153-A के तहत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए — जो कि समुदायों के बीच वैमनस्य और घृणा फैलाने से संबंधित है।

जनता और कई पूर्व सैन्य अधिकारियों की तीव्र प्रतिक्रिया के बाद विजय शाह ने बयान पर खेद जताते हुए कहा कि वह कर्नल सोफिया कुरैशी का सम्मान अपनी बहन से भी अधिक करते हैं। अब इस पूरे मामले में सभी की निगाहें SIT की निष्पक्ष और सख्त जांच पर टिकी हुई हैं।

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