मंडला: जिले के नैनपुर में एक शराब की दुकान पर स्कूली छात्राओं को शराब बेचने का मामला सामने आया है। यह घटना तब प्रकाश में आया जब इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। प्रशासन और आबकारी विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दुकान की जांच की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें छात्राओं को शराब खरीदते हुए साफ देखा गया।   
   
   
दरअसल, मंडला जिले के नैनपुर में एक कंपोजिट शराब की दुकान से स्कूली छात्राओं को शराब बेचे जाने की खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। शुक्रवार की शाम को ही प्रशासन और आबकारी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने शराब दुकान के दस्तावेजों और वहां रखे स्टॉक की बारीकी से जांच की।
   
     
सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा
जांच के दौरान अधिकारियों ने दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले। इन फुटेज में यह साफ तौर पर दिखाई दिया कि दुकान से स्कूली ड्रेस पहने छात्राओं को शराब बेची जा रही थी। यह एक गंभीर मामला है क्योंकि नाबालिगों को शराब बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
   
   
दुकान के ठेकेदार पर भी लगेगा जुर्माना
इस मामले में आबकारी अधिनियम के तहत एक आपराधिक प्रकरण तैयार किया जा रहा है। इस प्रकरण को कलेक्टर की अदालत में पेश किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में दुकान के ठेकेदार पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
   
      
शराब बेचने की हुई पुष्टि
मंडला के जिला आबकारी अधिकारी, रामजी लाल पांडे ने इस मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि नैनपुर की कंपोजिट शराब दुकान से स्कूली छात्रा को शराब बेचे जाने की पुष्टि हुई है। प्रकरण बनाकर कलेक्टर की न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसे मामलों में ठेकेदार पर दो लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रविधान है।
  
दरअसल, मंडला जिले के नैनपुर में एक कंपोजिट शराब की दुकान से स्कूली छात्राओं को शराब बेचे जाने की खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। शुक्रवार की शाम को ही प्रशासन और आबकारी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने शराब दुकान के दस्तावेजों और वहां रखे स्टॉक की बारीकी से जांच की।
सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा
जांच के दौरान अधिकारियों ने दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले। इन फुटेज में यह साफ तौर पर दिखाई दिया कि दुकान से स्कूली ड्रेस पहने छात्राओं को शराब बेची जा रही थी। यह एक गंभीर मामला है क्योंकि नाबालिगों को शराब बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
दुकान के ठेकेदार पर भी लगेगा जुर्माना
इस मामले में आबकारी अधिनियम के तहत एक आपराधिक प्रकरण तैयार किया जा रहा है। इस प्रकरण को कलेक्टर की अदालत में पेश किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में दुकान के ठेकेदार पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
शराब बेचने की हुई पुष्टि
मंडला के जिला आबकारी अधिकारी, रामजी लाल पांडे ने इस मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि नैनपुर की कंपोजिट शराब दुकान से स्कूली छात्रा को शराब बेचे जाने की पुष्टि हुई है। प्रकरण बनाकर कलेक्टर की न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसे मामलों में ठेकेदार पर दो लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रविधान है।
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