बैंकॉक: पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध थाईलैंड में शराब कानूनों में भारी बदलाव किए गए हैं। इसके तहत जो लोग थाईलैंड में दोपहर के समय शराब पीकर अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं, उन्हें भारी- भरकम जुर्माने का सामना करना होगा। इससे संबंधित कानून शनिवार से लागू कर दिया गया है। थाईलैंड का नया शराब कानून कानून प्रवर्तक एजेंसियों की ताकत बढ़ा रहा है। इस कानून के तहत शराब की खरीद-बेची और विज्ञापन संबंधी प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया गया है।
थाईलैंड में 2 से 5 के बीच शराब प्रतिबंधित
थाईलैंड में 1972 से ही ज्यादातर खुदरा दुकानों और सुपरमार्केट में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन शनिवार से लागू होने वाले अल्कोहलिक बेवरेज कंट्रोल एक्ट में बदलावों का मतलब है कि अब किसी व्यक्ति पर प्रतिबंधित समय या प्रतिबंधित जगहों पर शराब पीने या परोसे जाने पर 10,000 baht (300 अमेरिकी डॉलर) या उससे ज्यादा का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इन जगहों को दी गई छूट
हालांकि, लाइसेंस प्राप्त मनोरंजन स्थलों, होटलों, पर्यटन क्षेत्रों में प्रमाणित प्रतिष्ठानों और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की पेशकश करने वाले हवाई अड्डों को छूट दी गई है, लेकिन जिम्मेदारी उपभोक्ताओं पर डाल दी गई है। कड़े कानूनों में मादक पेय पदार्थों के विज्ञापन पर भी प्रतिबंध है, जब तक कि उनकी सामग्री पूरी तरह से तथ्यात्मक न हो। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए मादक पेय पदार्थों का प्रचार करने के लिए मशहूर हस्तियों, प्रभावशाली लोगों या सार्वजनिक हस्तियों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध है।
टूरिज्म पर बुरा असर
थाई रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष चानन कोएत्चारोएन ने कहा कि नए नियमों का रेस्टोरेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि अब ग्राहक ही निर्धारित बिक्री समय से "प्रतिबंधित" हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई प्रतिष्ठान दोपहर 1.59 बजे किसी ग्राहक को बीयर की बोतल बेचता है, लेकिन वह दोपहर 2.05 बजे तक परिसर में बैठकर पीता है, तो यह धारा 32 के तहत कानून का उल्लंघन माना जाएगा और उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
विपक्ष ने की छूट देने की मांग
विपक्षी पीपुल्स पार्टी के सांसद ताओपिफोप लिमजिट्राकोर्न ने शराब उदारीकरण की वकालत की है। उन्होंने कहा कि शराब की बिक्री चौबीसों घंटे होनी चाहिए। ताओपिफोप ने कहा, "संशोधित कानून का उद्देश्य शराब का विरोध करने वालों के हितों की पूर्ति करना है।" उन्होंने कहा कि इससे विदेशी पर्यटकों को भी भ्रमित होने का खतरा है, जो प्रतिबंधित समय से पहले शराब का ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन बाद में उसका सेवन कर सकते हैं।
थाईलैंड में 2 से 5 के बीच शराब प्रतिबंधित
थाईलैंड में 1972 से ही ज्यादातर खुदरा दुकानों और सुपरमार्केट में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन शनिवार से लागू होने वाले अल्कोहलिक बेवरेज कंट्रोल एक्ट में बदलावों का मतलब है कि अब किसी व्यक्ति पर प्रतिबंधित समय या प्रतिबंधित जगहों पर शराब पीने या परोसे जाने पर 10,000 baht (300 अमेरिकी डॉलर) या उससे ज्यादा का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इन जगहों को दी गई छूट
हालांकि, लाइसेंस प्राप्त मनोरंजन स्थलों, होटलों, पर्यटन क्षेत्रों में प्रमाणित प्रतिष्ठानों और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की पेशकश करने वाले हवाई अड्डों को छूट दी गई है, लेकिन जिम्मेदारी उपभोक्ताओं पर डाल दी गई है। कड़े कानूनों में मादक पेय पदार्थों के विज्ञापन पर भी प्रतिबंध है, जब तक कि उनकी सामग्री पूरी तरह से तथ्यात्मक न हो। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए मादक पेय पदार्थों का प्रचार करने के लिए मशहूर हस्तियों, प्रभावशाली लोगों या सार्वजनिक हस्तियों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध है।
टूरिज्म पर बुरा असर
थाई रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष चानन कोएत्चारोएन ने कहा कि नए नियमों का रेस्टोरेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि अब ग्राहक ही निर्धारित बिक्री समय से "प्रतिबंधित" हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई प्रतिष्ठान दोपहर 1.59 बजे किसी ग्राहक को बीयर की बोतल बेचता है, लेकिन वह दोपहर 2.05 बजे तक परिसर में बैठकर पीता है, तो यह धारा 32 के तहत कानून का उल्लंघन माना जाएगा और उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
विपक्ष ने की छूट देने की मांग
विपक्षी पीपुल्स पार्टी के सांसद ताओपिफोप लिमजिट्राकोर्न ने शराब उदारीकरण की वकालत की है। उन्होंने कहा कि शराब की बिक्री चौबीसों घंटे होनी चाहिए। ताओपिफोप ने कहा, "संशोधित कानून का उद्देश्य शराब का विरोध करने वालों के हितों की पूर्ति करना है।" उन्होंने कहा कि इससे विदेशी पर्यटकों को भी भ्रमित होने का खतरा है, जो प्रतिबंधित समय से पहले शराब का ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन बाद में उसका सेवन कर सकते हैं।
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