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तुर्की स्थित सेलेबी एविएशन ने दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र की सुरक्षा मंजूरी कार्रवाई पर उठाए सवाल, कहा-अचानक हुआ हमला...

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इंटरनेट डेस्क। तुर्की स्थित सेलेबी एविएशन ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उसकी सुरक्षा मंजूरी बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दी गई। कंपनी ने इस निर्णय को अचानक आया झटका बताया। फर्म ने तर्क दिया कि हम एक भारतीय कंपनी हैं। हमारे कर्मचारी भारतीय हैं, क्योंकि इसने राष्ट्रीय सुरक्षा पर चिंताओं का हवाला देते हुए अपनी सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी थी। सेलेबी एविएशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि कंपनी भारत में 17 वर्षों से काम कर रही है और कई हवाई अड्डों पर 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार देती है।

कंपन्नी ने दिए ये तर्क

कंपनी ने तर्क दिया कि नियम 15 के तहत 2022 में पांच साल के लिए दी गई सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी को सरकार ने बिना किसी पूर्व सूचना या सुनवाई के अचानक रद्द कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। रोहतगी ने कहा कि निर्णय में पारदर्शिता की कमी है और सुझाव दिया कि कंपनी में तुर्की के स्वामित्व ने केंद्र के कदम को प्रभावित किया हो सकता है। उन्होंने कहा कि सेलेबी का कार्यबल पूरी तरह से भारतीय है और कंपनी का तुर्की सरकार के साथ कोई राजनीतिक संबंध नहीं है।

गुरुवार को मामले की सुनवाई जारी रहेगी

बहस के दौरान रोहतगी ने कहा कि आपने नियम 12 के हर पहलू का उल्लंघन किया है, जिससे मेरा व्यवसाय और अनुबंध प्रभावित हुए हैं, जो अब रद्द होने का सामना कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने हमें हटा दिया है, जिससे हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। यह निर्णय केवल कंपनी को लक्षित करता है, जबकि कर्मचारी अपरिवर्तित रहते हैं। मैं दृढ़ता से प्रस्तुत करता हूं कि नियम 12 को ठीक से लागू नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ गुरुवार को मामले की सुनवाई जारी रखेगी। सोमवार को केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चिंताओं का हवाला देते हुए सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने का बचाव किया। उन्होंने खुफिया सूचनाओं की ओर इशारा किया, जो सेलेबी के संचालन से जुड़े संभावित जोखिमों का संकेत देती हैं, खासकर यात्री और मालवाहक विमानों के प्रबंधन में।

PC : Hindustantimes

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