जयपुर, 30 अक्टूबर (Udaipur Kiran) . Rajasthan हाईकोर्ट ने कैदियों के कल्याण से जुड़े मामले में हाईकोर्ट प्रशासन के वकील को कहा है कि वह पूर्व में दिए आदेश की पालना में जिलों के डीजे की ओर से जेलों का दौरा कर बनाई रिपोर्ट पेश करें. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई एक माह बाद तय की है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान न्यायमित्र प्रतीक कासलीवाल ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने गत 18 अगस्त को प्रदेश के सभी डीजे को कहा था कि वे स्थानीय जेलों का दौरा कर देखे की जेल सुधार को लेकर दिए अदालती आदेश की पालना हुई है या नहीं. इसके बावजूद भी तक सभी जिलों से रिपोर्ट नहीं आई है. वहीं मामले से जुडे वकील एसपी शर्मा ने कुछ डीजे की निरीक्षण को लेकर अदालत में रिपोर्ट पेश की. इस पर अदालत ने हाईकोर्ट प्रशासन के वकील को कहा कि वे सभी डीजे की रिपोर्ट मंगवा कर अदालत में पेश करें.
गौरतलब है कि कैदियों के हालातों को देखते हुए अदालत ने सालों पहले प्रकरण में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था. इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार को 45 बिंदुओं पर दिशा-निर्देश जारी किए थे. वहीं बाद में अदालत ने पांच अन्य बिंदुओं पर भी राज्य सरकार से पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा था. अदालत ने पूर्व की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को यह चेतावनी भी दी थी कि पालना रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो संबंधित विभागों के सचिवों को तलब किया जाएगा. इसके साथ ही अदालत ने सभी जिलों के डीजे को जेलों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा था.
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(Udaipur Kiran)
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