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दिल्ली के शाहदरा बार एसोसिएशन के चुनाव में पुलिस बल की तैनाती के आदेश

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नई दिल्ली, 5 मई . दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़कड़डूमा कोर्ट के शाहदरा बार एसोसिएशन के चुनाव में पर्याप्त पुलिस बलों की तैनाती का आदेश दिया है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली हाई कोर्ट की फुल बेंच ने शाहदरा बार एसोसिएशन के चुनाव को आयोजित कराने के लिए नियुक्त हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस तलवंत सिंह की रिपोर्ट पर ये आदेश दिया है.

हाई कोर्ट ने कहा कि पूरे चुनाव पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रखी जाएगी. इस चुनाव में वकीलों या किसी दूसरे समूह की ओर से अगर कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की जाएगी तो तुरंत कार्रवाई की जाए. हाई कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी की लाईव फुटेज दिल्ली पुलिस के स्थानीय डीसीपी को उपलब्ध कराया जाए ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में स्थिति को संभाला जा सके.

दिल्ली हाई कोर्ट समेत दिल्ली की सभी निचली अदालतों के बार एसोसिएशन के चुनाव 21 मार्च को आयोजित किए गए थे. 21 मार्च को साकेत कोर्ट और कड़कड़डूमा कोर्ट में भारी अव्यवस्था और मतपत्रों और ईवीएम मशीनों की छीना-झपटी के बाद चुनाव निरस्त कर दिए गए थे. बाद में हाई कोर्ट ने साकेत कोर्ट और कड़कड़डूमा कोर्ट में 9 मई को चुनाव कराने का आदेश दिया था. हाई कोर्ट ने जस्टिस तलवंत सिंह को कड़कड़डूमा कोर्ट में चुनाव कराने के लिए चुनाव समिति का चेयरपर्सन नियुक्त किया.

हाई कोर्ट ने चुनाव समिति को निर्देश दिया कि अगर जरूरत पड़े तो वे किसी भी लोक उपक्रम या दिल्ली यूनिवर्सिटी से ईवीएम की मांग करने के लिए स्वतंत्र हैं. हाई कोर्ट ने चुनाव के दिन एक उम्मीदवार के केवल एक प्रतिनिधि को कोर्ट परिसर में रहने की अनुमति दी.

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/ अमरेश द्विवेदी

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