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पूर्व सांसद आत्महत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा

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नई दिल्ली, 18 अगस्त (Udaipur Kiran) । उच्चतम न्यायालय ने दादर और नागर हवेली के पूर्व सांसद मोहन डेलकर के खुदकुशी मामले में केस को बंद करने के बांबे उच्च न्यायालय के आदेश पर मुहर लगा दी है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

बांबे उच्च न्यायालय ने 8 सितंबर, 2022 को मोहन डेलकर को हत्या के लिए उकसाने के आरोप में 9 आरोपितों को बरी करने का आदेश दिया था। इस मामले में दादर और नागर हवेली के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल भी आरोपितों में से एक थे। मोहन डेलकर के पुत्र अभिनव डेलकर ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करके बांबे उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।

मोहन डेलकर 22 फरवरी, 2021 को मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके के एक होटल में मृत पाए गए थे। उनके बेटे अभिनव डेलकर की शिकायत पर पुलिस ने मार्च, 2021 में प्रफुल्ल पटेल समेत नौ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में कहा गया था कि प्रफुल्ल पटेल के अलावा डीएम संदीप सिंह, एसपी शरद दराडे, डिप्टी कलेक्टर अपूर्वा शर्मा, एसडीपीओ मनस्वी जैन, इंस्पेक्टर मनोज पटेल, रोहित यादव, दिलीप पटेल और फत्ते सिंह चौहान ने सांसद को परेशान कर खुदकुशी के लिए उकसाया था। एफआईआर में कहा गया था कि इन आरोपितों ने मोहन डेलकर के नियंत्रण वाले कालेज को अपने कब्जे में लेने के लिए उन्हें परेशान किया था।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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