जयपुर, 18 अप्रैल . राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निगम ग्रेटर को निर्देश दिए हैं कि याचिका में पक्षकार बनाए गए 9 रेस्तरां के पास यदि लाइसेंस नहीं है तो उनका आगामी सुनवाई तक संचालन रोका जाए. सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश शालिनी श्रीवास्तव व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में बताया कि शहर में संचालित कई रेस्तरां और अन्य प्रतिष्ठान नगर निगम की ओर से दिए जाने वाले लाइसेंस के बिना ही खाद्य सामग्री बेच रहे हैं. जिसके चलते आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है. इस संबंध में नगर निगम को कई बार शिकायत भी दी गई, लेकिन अभी तक निगम प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की. याचिकाकर्ता की ओर से शहर के राजा पार्क क्षेत्र में संचालित 9 रेस्तरां संचालकों को पक्षकार भी बनाया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि यदि इन 9 रेस्तरां के पास निगम का लाइसेंस नहीं है तो उनका अंतरिम रूप से संचालन रोका जाए.
—————
You may also like
सीएम योगी की बेहतर कानून व्यवस्था के कारण यूपी बना उद्योगों की पहली पसंद
'देश में 'बवाल बहादुरी' और विदेश में 'बकवास बहादुरी' करते हैं डिज्नीलैंड पार्टी के प्रोफेसर', राहुल के बयान पर भड़के नकवी
लोक सेवकों को मिला मुख्यमंत्री उत्कृष्टता व राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पुरस्कार
रोहित भी हुए आयुष म्हात्रे के फैन, कैमरे के सामने कर दी युवा बल्लेबाज की तारीफ
गर्लफ्रेंड से शादी के चक्कर में सिंगर ने लिख डाला मौत का गीत, गर्भवती पत्नी को उतारा मौत के घात