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असलहा कारतूस बेचने वाले दो बांग्लादेशियों को चार वर्ष का कारावास, 50-50 हजार का अर्थदंड

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झांसी, 16 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . विधान सभा चुनाव-2022 में खलल पैदा करने के उद्देश्य से विदेशी असलहा-कारतूस सप्लाई करने के उद्देश्य से बिना प्रपत्रों के जनपद की सीमा में घुसे दो बंगलादेशियों पर आरोप सिद्ध होने पर गुरुवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने चार-चार वर्ष का कारावास और पचास-पचास हजार रुपए अर्थदंड का आदेश सुनाया है.

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता एडीजीसी तेज सिंह गौर ने जानकारी देते हुए बताया कि Uttar Pradesh विधान सभा चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण कराने के लिए जनपद झांसी में पुलिस शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था में लगी थी. तभी 14 जनवरी 2022 को सूचना मिली कि कुछ बांग्लादेशी बिना प्रपत्र के विदेशी करंसी खपाने ओर विदेशी असलहा कारतूस चुनाव में सप्लाई कर खलल पैदा कर सकते है. साथ ही एक मकान में लूट डकैती की योजना के तहत उसे इन्होंने चिन्हित कर लिया है. इस सूचना पर थाना सीपरी बाजार पुलिस और एसओजी टीम ने मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान ग्वालियर रोड झांसी-कानपुर मार्ग पर इनकी तलाश शुरू कर दी. तभी चार युवक संदिग्ध छुप कर बैठे देख मुखबिर ने बताया कि यही है वो बांग्लादेशी. पुलिस टीम ने उन्हें समर्पण करने को ललकारा, जिस पर बंगलादेशियों ने पुलिस पर हवाई फायरिंग कर दी. जबाव में पुलिस टीम ने घेराबंदी कर हवाई फायरिंग करते हुए तीन आरोपियों को पकड़ लिया और उनका एक साथी अंधेरे का लाभ लेकर भाग निकला. पूछताछ में तीनों ने अपने नाम बांग्लादेश के भड़कथ कुंवर खली निवासी सुलेमान उर्फ जिलमन, अलामी उर्फ मिंटू, जाकिर खान उर्फ असलम बताया. पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था. इस मामले की सुनवाई करने के दौरान एक आरोपी अलामिन उर्फ मिंटू सुनवाई के दौरान गैर हाजिर हो गया है. जिसकी पत्रावलियां अलग कर दी गई है. वहीं न्यायालय ने आरोप सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर आरोपी सुलेमान उर्फ जिलमन तथा जाकिर उर्फ असलम खान को चार वर्ष का कारावास और पचास पचास हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है.

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(Udaipur Kiran) / महेश पटैरिया

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