केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिवाली से पहले एक शानदार तोहफा दिया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से जुड़े नियमों को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है। यह खबर उन लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, जो लंबे समय से पेंशन नियमों में बदलाव की मांग कर रहे थे।
पेंशन नियमों में बड़ा बदलावनए नियमों के तहत अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को केवल 20 साल की नियमित नौकरी पूरी करने पर पूरी पेंशन का लाभ मिलेगा। पहले यह समय सीमा 25 साल थी, जिसे कम करने की मांग कर्मचारी यूनियनों की ओर से लगातार उठ रही थी। सरकार ने इस मांग को सुनते हुए कर्मचारियों को यह बड़ी राहत दी है। अब 20 साल की सर्विस पूरी करने वाला हर कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन का हकदार होगा।
यूपीएस स्कीम की खास सुविधाएंयूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुनने वाले कर्मचारियों को न सिर्फ पेंशन मिलेगी, बल्कि कई अन्य फायदे भी होंगे। अगर कोई कर्मचारी सर्विस के दौरान दिव्यांग हो जाता है या किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी या उसके परिवार को सीसीएस पेंशन नियमों (CCS Pension Rules) या यूपीएस नियमों के तहत विकल्प चुनने का अधिकार होगा। इसका मतलब है कि दिव्यांगता या मृत्यु की स्थिति में परिवार को सुरक्षित पेंशन का लाभ मिलेगा। यह सुविधा कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी सुरक्षा का काम करेगी।
यूपीएस: कब और कैसे लागू होगी?केंद्र सरकार ने इस स्कीम को नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के विकल्प के रूप में पेश किया है। यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इस स्कीम में कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान होगा। अगर रजिस्ट्रेशन या योगदान जमा करने में देरी होती है, तो सरकार कर्मचारियों को मुआवजा भी देगी। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में यह भी साफ किया कि पात्र कर्मचारी एक बार में ‘वन टाइम, वन वे’ विकल्प के तहत यूपीएस से एनपीएस में स्विच कर सकते हैं। कर्मचारी अपने रिटायरमेंट से एक साल पहले या वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) लेने के तीन महीने पहले इस स्कीम को चुन सकते हैं।
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